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ठाणे जिले में कोर्ट ने एक बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में 49 साल के व्यक्ति को  IPC की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों (sexual offenses) से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपों का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई, अभियोजन पक्ष (Prosecutors) के अनुसार पीड़िता की परिवार और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले थे और बाद में उनके साथ मुंब्रा में रह रहे थे।

5 मई 2014 की रात को पीड़िता के परिजन बच्ची और उसकी बड़ी बहन को आरोपी के भरोसे छोड़ खरीदारी करने चले गए, उनके लौटने पर परिवार ने पाया कि बच्ची बेहोश पड़ीं हुई थी और खून बह रहा था, जबकि आरोपी घर से गायब था, पीड़िता के माता-पिता उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पुष्टि (Confirmation) की कि उसके साथ बलात्कार किया गया था, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसकी सुनवाई के दौरान कम से कम 8 गवाहों से पूछताछ की गई।

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