Breaking News

BMC चुनाव नजदीक हैं, राजनीतिक दल स्लम में रहने वालों को वोट के लिए लुभा रहे हैं, राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने SRA प्रोजेक्ट के लाभार्थियों (beneficiaries) को उनकी झोंपड़ियों को तोड़ने के 5 साल के अंदर उन्हें अलॉटेड हाउस बेचने की परमिशन देने का फैसला किया है। इसके अलावा, 2000 से 2011 के बीच बनी स्लम के निवासी 2.5 लाख रुपये दे कर SRA योजनाओं के तहत पर्मनेंट घर प्राप्त कर सकेंगे।

इसका मतलब है कि ज्यादातर लाभार्थी (beneficiaries) SRA की परमिशन से कंस्ट्रक्शन पूरा होते ही अपने मकान बेच सकेंगे। SRA इमारतों को पूरा होने में औसतन 36-52 महीने लगते हैं, जो कि केम के आकार और टेनमेंट की संख्या पर निर्भर करता है। हाउसिंग डिपार्टमेंट की सिफारिशों को अब स्टेट कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार हैं। 

बता दें की प्रेजेंट में स्लम वालों को SRA योजना के तहत मुफ्त में घर मिलते हैं, लेकिन वे उन्हें 10 साल तक बेच या किराए पर नहीं दे सकते। यदि लॉक-इन पीरियड से पहले बेचा जाता है तो राज्य सरकार स्टांप फीस के बराबर राशि या 1 लाख रुपये से अधिक हो, की हकदार है।

इस फैसले को MVA सर्कार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा: स्लम ड्वेलर्स को अब अपने घरों को बेचने के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे झुग्गी-झोपड़ियों को गिराने के 5 साल बाद अपने मकान बेच सकते हैं।

Live TV

Facebook Post

Online Poll

Health Tips

Stock Market | Sensex

Weather Forecast

Advertisement