Breaking News

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शक्ति मिल परिसर के अंदर एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को मिली मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, यह कहते हुए कि वे पश्चाताप (repentance) के लिए उम्रकैद काफी हैं। 

जज साधना जाधव और जज पृथ्वीराज चव्हाण की बैंच ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को दी गई मौत की सजा की कन्फर्मेशन करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

बैंच ने कहा, मृत्यु पश्चाताप की अवधारणा (accreditation) को ख़त्म कर देती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी केवल मौत की सजा के लायक हैं। वे अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप करने के लिए उम्रकैद के लायक भी हैं। बता दें की चौथे दोषी सिराज खान को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं।

Live TV

Facebook Post

Online Poll

Health Tips

Stock Market | Sensex

Weather Forecast

Advertisement