- Asif
- Nov 25, 2021
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2013 शक्ति मिल गैंगरेप मामले में अदालत ने 3 आरोपियों की मौत की सजा रद्द की, उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शक्ति मिल परिसर के अंदर एक 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के गैंगरेप मामले में 3 दोषियों को मिली मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया, यह कहते हुए कि वे पश्चाताप (repentance) के लिए उम्रकैद काफी हैं।
जज साधना जाधव और जज पृथ्वीराज चव्हाण की बैंच ने विजय जाधव, मोहम्मद कासिम शेख और मोहम्मद अंसारी को दी गई मौत की सजा की कन्फर्मेशन करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया।
बैंच ने कहा, मृत्यु पश्चाताप की अवधारणा (accreditation) को ख़त्म कर देती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी केवल मौत की सजा के लायक हैं। वे अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप करने के लिए उम्रकैद के लायक भी हैं। बता दें की चौथे दोषी सिराज खान को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई हैं।
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