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मुंबई: एक विशेष POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को एक 72 वर्षीय व्यक्ति को अगस्त 2020 में एक बगीचे में छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के लिए पांच साल की कैद की सजा सुनाई।

लड़की की मां द्वारा एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 20 अगस्त को छह वर्षीय बच्ची अपने बड़े भाई और उसके दोस्त के साथ अपने घर के पास एक बगीचे में खेल रही थी।

अदालत में लड़की के बयान में कहा गया है कि जब वे बगीचे में खेल रहे थे, तभी बारिश होने लगी. उसका भाई और उसका दोस्त बारिश में खेलते रहे और वह बगीचे में लोहे की छत के नीचे खड़ी थी।

उसने दावा किया कि वहां एक चाचा ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसे गलत तरीके से छूने लगा, वह डर गई और उसने शोर मचा दिया। वह और उसका भाई घर लौटे और अपनी मां को आपबीती सुनाई।

मां अपनी पड़ोसन के साथ बगीचे में उस आदमी को ढूंढने गई, जब वे पहुंचे तो बच्चों ने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसने लड़की के साथ दुराचार किया था.

युवक उन्हें देखकर भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और अन्य लोगों से भिड़ गया और उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

उस व्यक्ति को लड़की की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया है, जिसने अदालत में उसकी पहचान की और उसके द्वारा किए गए कृत्य को बताया।

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