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साउथ मुंबई में 20 अगस्त को मुहर्रम जुलूस और ताजिया ले जाने के लिए बॉम्बे कोर्ट ने परमिशन दी।  

बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) ने शिया मुस्लिम को लिमिटेड राहत दी और 20 अगस्त को मोहर्रम पर सात ट्रकों को डोंगरी से मझगांव कब्रिस्तान तक ताजिया के साथ जाने की अनुमति दी। पिछले साल बॉम्बे कोर्ट ने केवल एक ट्रक के ताजिया ले जाने की अनुमति दी थी जिसमें पांच लोग सवार थे। इस वर्ष हर एक ट्रक में मैक्सिमम 15 व्यक्ति सवार हो सकते हैं।

हालाँकि अदालत ने यह सुनिश्चित (Assured) करने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई हैं कि प्रत्येक ट्रक पर 15 व्यक्तियों को पूरी तरह से वैक्सीन लगाया गया है और आखरी खुराक लेने के बाद 14 दिन बीत चुके हैं, और जुलूस ख़त्म होने पर कब्रिस्तान में केवल 25 व्यक्तियों को एंट्री दी जाएगी। अदालत ने सभी  को सड़कों पर आने और ट्रकों का पीछा करने से भी मना किया हैं।

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